Updated: Feb, 18 2021

Rule 41 of M.P.Civil Services (Pension) Rules, 1976

अध्याय 7

1933 के बाद के प्रवेशार्थियों के पेंशन की धनराशि का विनियमन

(Regulation of Amounts of Pension of Post 1933 Entrants)

नियम 41. क्षेत्र (Scope) - इस अध्याय के उपबंध उन शासकीय सेवकों को लागू होंगे-

(क) जिनका 30 नवम्बर, 1933 को पूर्व मध्यप्रदेश शासन अथवा भारत शासन, अथवा शासन द्वारा नियन्त्रित किसी स्थानीय निधि की सेवा में, किसी पेंशन योग्य स्थायी पद पर धारणाधिकार था अथवा निलम्बित धारणाधिकार था या जिन्होंने मध्यप्रदेश न्यू पेंशन रूल्स, 1951 के नियम 8 के उपनियम (1) के खण्ड (बी) अथवा खण्ड (सी) के लिये विकल्प नहीं दिया; तथा

(ख) वे समस्त शासकीय सेवक जिनके प्रकरण उपर्युक्त खण्ड (ए) के अधीन नहीं आते।