Updated: Dec, 21 2025

26. नवनियुक्त शासकीय सेवक के संबंध में अर्जित अवकाश की गणना.-

(1) नवनियुक्त शासकीय सेवक के अवकाश लेखे में, जिसे कैलेण्डर वर्ष की किसी छह माही में नियुक्त किया गया है और उसके छह माही में कार्य पर रहने की संभावना है, सेवा के प्रत्येक पूर्ण कैलेण्डर माह हेतु 2.5 दिन के मान से अर्जित अवकाश लेखे में जमा किया जाएगा।

(2) (क) जिस छह माही में शासकीय सेवक सेवानिवृत्त होने वाला है अथवा सेवा से त्यागपत्र दे देता है, उसके लेखे में उस छह माही में सेवानिवृत्ति अथवा त्याग-पत्र की तिथि तक प्रत्येक पूर्ण कैलेण्डर माह हेतु 2.5 दिन की दर से अर्जित अवकाश जमा किया जाएगा।

(ख) जब किसी शासकीय सेवक को सेवा से हटाया अथवा पदच्युत किया जाता है अथवा सेवा में रहते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है, तो प्रत्येक पूर्ण कैलेण्डर माह के लिए, जिसमें उसे हटाया अथवा पदच्युत किया गया है अथवा सेवा में रहते हुए उसकी मृत्यु हो जाती 2.5 दिन की दर से अर्जित अवकाश जमा करने की अनुमति दी जाएगी।

(3) यदि किसी शासकीय सेवक को किसी छह माही में असाधारण अवकाश तथा/ या कुछ अवधि की अनुपस्थिति को अकार्य दिवस माना गया है, तो आगामी छह माही के प्रारंभ पर उसके अवकाश लेखे में किए जाने वाले जमा में से ऐसे अवकाश तथा/या अकार्य दिवस की अवधि का 1/10वां भाग कम कर दिया जाएगा, किन्तु इसकी अधिकतम सीमा 15 दिन की होगी।

(4) अर्जित अवकाश को जमा करते समय एक दिन के अपूर्णांक को निकटतम दिन में पूर्णाकित किया जाएगा अर्थात आधे से कम अपूर्णांक को छोड़ दिया जाएगा और आधे या उससे अधिक को एक दिन माना जाएगा।