अर्द्ध वेतन अवकाश
Updated: Dec, 21 2025
28. अर्द्ध वेतन अवकाश. -
(1) प्रत्येक शासकीय सेवक के अर्धवेतन अवकाश लेखे में प्रत्येक वर्ष पहली जनवरी तथा पहली जुलाई को 10-10 दिन अर्धवेतन अवकाश, दो किश्तों में अग्रिम में जमा किया जाएगा।
(2) (क) नवनियुक्त शासकीय सेवक के मामले में, अर्धवेतन अवकाश लेखे में प्रति पूरे माह पर 5/3 दिन के मान से छह माही पूरी होने तक के माहों के लिए अर्धवेतन अवकाश जमा किया जाएगा।
(ख) जिस छह माही में शासकीय सेवक सेवानिवृत्त होने वाला है अथवा सेवा से त्यागपत्र दे देता है, के लेखे में उस छह माही में सेवानिवृति अथवा त्यागपत्र की तिथि तक प्रत्येक पूर्ण कैलेण्डर माह हेतु 5/3 दिन की दर से अर्ध वेतन अवकाश जमा किया जाएगा।
(ग) जब किसी शासकीय सेवक को सेवा से हटाया अथवा पदच्युत किया जाता है अथवा सेवा में रहते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है, तो प्रत्येक पूर्ण कैलेण्डर माह के लिए, जिसमें उसे हटाया अथवा पदच्युत किया गया है अथवा सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है, 5/3 दिन की दर से अर्धवेतन अवकाश जमा करने की अनुमति दी जाएगी।
(घ) जब किसी शासकीय सेवक की अनुपस्थिति अवधि या निलम्बन काल को किसी छह माही में "अकार्य दिवस" (Dies-non) घोषित किया जाता है तो अगले छ: माह में जब उसके लेखे में अर्धवैतनिक अवकाश जमा किया जाएगा उसमें से अकार्य दिवस की अवधि का 1/18 भाग (अधिकतम 10 दिन तक) कम किया जाएगा ।
(3) इस नियम के अन्तर्गत अवकाश, ‘चिकित्सीय आधार' या व्यक्तिगत कार्य के आधार पर स्वीकृत किया जा सकेगा।
(4) चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर ऐसा अवकाश ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी से चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर दिया जाएगा, जैसा कि नियम 17 में उल्लिखित है।
(5) अर्धवेतन अवकाश को जमा करते समय एक दिन के अपूर्णांक को निकटतम दिन में पूर्णांकित किया जाएगा अर्थात् आधे से कम अपूर्णांक छोड़ दिया जाएगा और आधे या उससे अधिक को एक दिन माना जाएगा।