Updated: Dec, 22 2025

33. उस शासकीय सेवक को अवकाश अथवा अवकाश में वृद्धि, जो चिकित्सा प्रमाण- पत्र के आधार पर आगे सेवा के लिए पूर्णतः तथा स्थायी रूप से अक्षम घोषित किया गया है -  नियम 18 द्वारा आच्छादित मामलों के सिवाय, किसी भी शासकीय सेवक को चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अवकाश अथवा अवकाश में वृद्धि उस दिनांक के बाद स्वीकृत नहीं की जाएगी जिस दिनांक से चिकित्सा बोर्ड द्वारा उसे आगे सेवा हेतु पूर्णतः तथा स्थायी रूप से अक्षम घोषित किया गया है।